नई दिल्ली. अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपये ही मिलेंगे, चाहे उनके खाते में कितनी भी रकम हो. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के मुताबिक, बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो ग्राहकों को 1 लाख रुपये ही मिलेगी.
सभी बैंक जमाओं का बीमा करने वाले DICGC ने न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दायर RTI के जबाव में कहा, यह बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट और रेकरिंग डिपॉजिट खातों को कवर करता है.
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