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भारतीय दूतावास रोम ने की भारतीय प्रवासियों को पासपोर्ट प्रदान करने की व्यवस्था

ताकि वह इटैलियन परमेसो दी सोजोरनो प्राप्त कर सकें

13 मई, 2020 को इटली सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन उपायों, के अनुच्छेद ११०ब के अनुसार अनिर्दिष्ट प्रवासियों को ‘काम के लिए इतालवी स्टे परमिट’ (परमेसो दी सोजोरनो) हासिल करने की अनुमति प्रस्तावित है।
२. भारतीय नागरिक जो उपरोक्त डिक्री के तहत रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं,
और उन्हें अपने समाप्त, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के खिलाफ नए पासपोर्ट की आवश्यकता है, नीचे दिए गए और संलग्नक निर्देशों के अनुसार भारतीय एम्बेसी में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
३. एम्बेसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टस्कनी, उम्ब्रिया, लाज़ियो, मार्चे, अब्रूज़ो, मोलिज़, कैम्पिलिया, बेसिलिकाटा, पुग्लिया, कैलाब्रिया, सिसिली और सार्डिनिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों के आवेदन को भारतीय एम्बेसी स्वीकार करेगा। अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग मिलान में भारतीय कौंसलावास में आवेदन कर सकते हैं।
४. विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए पासपोर्ट आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं पर दिशानिर्देश संलग्न हैं। कृपया प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक पालन करें ताकि एम्बेसी में जमा करने से पहले दस्तावेज सभी तरह से पूरे हो जाएं।
५. covID-19 महामारी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, आवेदकों के लिए शारीरिक रूप से रोम में एम्बेसी परिसर में आना उचित नहीं होगा। इसके बजाय, भारत का एम्बेसी उपर्युक्त क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक स्वयंसेवकों के संपर्क में है। वह स्वेच्छा से अपने स्थानीय क्षेत्र/ प्रांत में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के पासपोर्ट आवेदन एकत्र करेंगे और एक साथ बैचों में एम्बेसी ले कर आने में सहायता करेंगे।
६. सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट) के माध्यम से इन सामुदायिक स्वयंसेवकों के नाम और संपर्क विवरण की घोषणा की जा रही है। भावी आवेदकों से अनुरोध है कि वे इन स्वयंसेवकों को इस तरह से अपने पासपोर्ट आवेदन एम्बेसी जमा करने के इरादे के बारे में बताएं। सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा दी जा रही सहायता विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसमें एम्बेसी या आवेदकों द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा । यदि सूचीबद्ध किए गए लोगों के अलावा कोई भी सामुदायिक स्वयंसेवक मुफ्त में अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो एम्बेसी से संपर्क करने का उनका स्वागत है।
७. वैकल्पिक रूप से, उन लोगों के लिए जो सामुदायिक स्वयंसेवकों के माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते या ऐसे मामलों में जहां भारतीय नागरिक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां स्वयंसेवक खोजना संभव नहीं है, उनके पास अपने पासपोर्ट आवेदन और संबंधित दस्तावेजों (जहाँ आवश्यक हो, असली कागज़ात सहित) को डाक से भेजने का विकल्प होगा। पासपोर्ट आवेदन डाक द्वारा भेजने के लिए दिशा-निर्देश संलग्न हैं।
८. यह दोहराया जा रहा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कारण, फिलहाल, एम्बेसी परिसर में कांसुलर काउंटरों पर पासपोर्ट आवेदनों की भौतिक रूप से स्वीकृति की अनुमति देना संभव नहीं होगा।
९. हम आपकी समझ के लिए अग्रिम धन्यवाद देते हैं और इसे सफल बनाने में आपका सहयोग चाहते हैं।

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