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इटली की निवास अनुमति को नुकसान पहुँचाये बिना, विदेशी कितना समय इटली से बाहर रह सकता हैं ?

इटली में क़ानूनी रूप से रह कर काम करने वाले गैर यूरोपीय विदेशी नागरिकों को किसी कारण ज़रूरत होने पर इटली से बाहर रहने का क़ानूनी अधिकार प्राप्त है

इटली में क़ानूनी रूप से रह कर काम करने वाले गैर यूरोपीय विदेशी नागरिकों को किसी कारण ज़रूरत होने पर इटली से बाहर रहने का क़ानूनी अधिकार प्राप्त है

गैर यूरोपीय विदेशी नागरिक जो इटली में क़ानूनी रूप से रह कर काम करते हैं और किसी कारण लम्बे समय के लिए अपने देश में रहना चाहते हैं, बिना अपनी इटली की निवास अनुमति को नुकसान पहुँचाये वह कितना समय इटली से बाहर रह सकते हैं ? ऐसे ही कई तरह के सवाल बहुत विदेशियों के समक्ष अकसर ही आते हैं। गैर यूरोपीय विदेशी नागरिक जिन के पास इटली में रहने की क़ानूनी रूप से अनुमति (निवास अनुमति) अथवा लम्बे समय की निवास अनुमति (कारता की सजोरनो) है, वह अस्थायी रूप से इटली से बाहर रह सकता है.
इटली में क़ानूनी रूप से रह कर काम करने वाले गैर यूरोपीय विदेशी नागरिकों को किसी कारण ज़रूरत होने पर इटली से बाहर रहने का क़ानूनी अधिकार प्राप्त है, किन्तु इटली से बाहर कितने समय के लिए रहना है, यह गैर यूरोपीय नागरिक की निवास अनुमति की समय सीमा पर निरभर करता है कि वह कितना समय देश से बाहर व्यतीत कर सकता है। अगर यह समय निरधार्त समय से ज्यादा बीत जाता है, तो विदेशी को निवास आज्ञा के नवीकरण अथवा निवास आज्ञा की स्थिति बदलवाने के समय मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मुश्किल से बचने के लिए जरूरी है कि गैर यूरोपीय विदेशी नागरिक इटली से बाहर जाने से पहले अपनी निवास आज्ञा की वैद्यता को जाँच ले.
वैधानिक डिक्री 286/98 के अनुसार, अप्रवासन कानून के अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 7, यदि दीर्घकालिक निवास के धारक 12 महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहते हैं, तो उनकी निवास की अनुमति के अधिकार को खारिज किया जा सकता है।
जो विदेशी (कार्य, पारिवारिक कारण, शिक्षा आदि) के कारण दीर्घकालिक निवास की अनुमति के धारक, वे थोड़े समय के लिए यूरोपीय देश इटली से बाहर रह सकते हैं।
वैधानिक डिक्री 394/99 के अनुसार, अप्रवासन कानून के अनुच्छेद 13 के अनुच्छेद 4, यदि एक अनधिकृत विदेशी नागरिक का निवास परमिट केवल एक वर्ष के लिए रहता है, तो वह इटली के बाहर छह महीने से अधिक नहीं रह सकता है, यदि ऐसा है विदेशी निवास में, परमिट को नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई है। यदि किसी विदेशी यात्री का मूल्यांकन 2 वर्ष तक है तो वह लगभग एक वर्ष के लिए इटली से बाहर रह सकता है।
यदि किसी विदेशी नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण कारणों से निर्दिष्ट समय से अधिक समय के लिए इटली से बाहर रहने के लिए मजबूर होता है, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ या किसी विशेष व्यक्ति (पति या पत्नी या प्रथम श्रेणी) रिश्तेदार) कार्यवाहक या सेना की विशेष गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में, इस के बारे में सभी दस्तावेज़ इतालवी भाषा में अनुवाद हुए इटालियन दूतावास से प्राधिकरण साक्ष्य के रूप में आवेदन के साथ प्रस्तुत करें.
जब कोई विदेशी इटली से बाहर होता है और उसका निवास परमिट समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, वह इटली में दुबारा प्रवेश करने के लिए अपने देश में इतालवी वाणिज्य दूतावास में आवेदन कर सकता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि निवास परमिट समाप्त का मूल्यांकन 60 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशी नागरिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य कारणों के लिए निपटान अवधि के अंत से 6 महीने के भीतर देश का पुनर्वास संभव है।
वीजा आवेदन के साथ रियायती निवास परमिट संलग्न करना अनिवार्य है, वाणिज्य दूतावास कस्तूरा द्वारा जारी अनुमति की स्थिति की जांच करता है। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, विदेशियों को देश में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।
अगर किसी विदेशी की निवास खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो ऐसे मामलों में देश में वीजा निवेदन किया जा सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी की निवास अनुमति गुम या चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाए और इस रिपोर्ट को वीजा आवेदन के साथ संलग्न कर सकता है, पूर्ण निरीक्षण के बाद, विदेशी को देश में फिर से प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता है।

वरिन्दर कौर धालीवाल

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