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कोरोनो वायरस: मरीज ने आइसोलेशन में जाने से इनकार किया तो चलेगा हत्या का मुकदमा

इटली ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए सख्त नियम कानून

इटली में कोरोना वायरस ने जबरदस्त कहर बरपाया है. इटली में वायरस संक्रमण को रोकने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं. वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए इटली प्रशासन ने सख्त नियमों का ऐलान कर दिया है. इटली के नए नियम कानून के मुताबिक अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज आइसोलेशन में जाने से इनकार कर देता है, या वो कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करने से इनकार कर देता है तो उसे 21 साल तक की सजा हो सकती है.

एक खबर के मुताबिक इटली के प्रशासन ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है. कहा गया है कि अगर किसी शख्स में कफ और फीवर जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण वाले लक्षण दिखाई पड़ते हैं और वो आइसोलेशन (अलग-थलग रहने) में जाने से इनकार कर देता है तो उस पर हत्या का मुकदमा चल सकता है. ऐसे मुकदमों में इटली में 21 साल तक की सजा हो सकती है.

इटली प्रशासन के नए कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स में कफ या फीवर जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण वाले लक्षण दिखते हैं और अगर वो क्वारांटाइन या सेल्फ आइसोलेशन में जाने से इनकार करता है तो उसपर चोट पहुंचाने का मुकदमा चलाया जा सकता है. ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है.

वहीं अगर किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की लापरवाही या इसके लिए जारी की गई गाइडलाइन की अनदेखी की वजह से किसी दूसरे बुजुर्ग या जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब हो, में वायरस का संक्रमण फैलता है तो उस शख्स पर जानबूझकर हत्या करने का मुकदमा चलाया जा सकता है. ऐसे मामलों में इटली में 21 साल की सजा का प्रावधान है.

नए कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी रोज की तरह अपने काम पर जाता है और जानबूझकर किसी वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर बीमारी ले बैठता है, उसपर भी इसी तरह की सजा का प्रावधान किया गया है. इटली में इस कानून को HIV/AIDS की बीमारी को लेकर बने कानून की तरह देखा जा रहा है. एचआईवी/एड्स को लेकर इटली में कानून है कि अगर एचआईवी से संक्रमित कोई मरीज जानबूझकर वायरस का संक्रमण किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलाता है तो संक्रमण फैलाने वाले शख्स को 21 साल तक की सजा हो सकती है.

नए कानून के मुताबिक अगर कोई संक्रमित मरीज प्रशासन के गाइडलाइन को नहीं मानता है और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को 40 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक के लिए बीमार कर देता है तो उसे 3 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है.

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