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निवास परमिट: वैधता 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई

14 दिसंबर को कानून की डिक्री संख्या 2/2021 स्वीकृत (उपलब्ध https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021/2) सरकार ने 30 अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त निवास की अनुमति, विस्तार का आदेश दिया है।
निवास परमिट की समाप्ति तिथि, जो पहले से ही 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है, इसलिए धारकों के लिए उस तारीख के बाद उन्हें नवीनीकृत करने की संभावित संभावना के साथ, एक और तीन महीने तक स्थगित कर दी जाती है।
यहाँ आर्टिकल 3 डी.एल. 125/2020, अनुच्छेद 5 द्वारा संशोधित, डी.एल. 2/2021: अनुच्छेद 103 में उल्लिखित निवास की अनुमति और योग्यता, अनुच्छेद 2-कुआटेर और 2-क्विंक्स, 17 मार्च 2020 के डिक्री कानून के अनुसार, नंबर 18, परिवर्तित, संशोधन के साथ, कानून द्वारा 24 अप्रैल 2020, नंबर 27, 30 अप्रैल 2021 तक समाप्त होने वालों सहित, उसी तारीख तक अपनी वैधता बनाए रखें।
इसके अलावा, 3 दिसंबर 2020 के पिछले विस्तार के प्रावधानों के समान, निम्नलिखित को भी इसी अवधि तक बढ़ाया जाता है:

क) निवास के रूपांतरण की शर्तें अध्ययन से अधीनस्थ कार्य और मौसमी कार्य से गैर-मौसमी अधीनस्थ कार्य तक की अनुमति देती हैं;
ख) 25 जुलाई 1998 के विधायी डिक्री संख्या 286 में निर्दिष्ट समेकित अधिनियम के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7 में संदर्भित रहने की अनुमति;
ग) 19 नवंबर 2007 के विधायी डिक्री संख्या 251 के अनुच्छेद 24 में उल्लिखित यात्रा दस्तावेज;
घ) मौसमी काम के लिए जारी परमिट की वैधता, पैरा 2 में निर्दिष्ट विधान डिक्री 25 के अनुच्छेद 24 जुलाई 1998 की, संख्या 286;
ई) 1998 के अनुच्छेद 28, 29 और 29-बीआईएस के कानूनी पुनरीक्षण क्रमांक 286 के संदर्भ में पारिवारिक पुनर्मूल्यांकन के लिए जारी किए गए परमिट की वैधता;
च) विशेष मामलों के लिए काम करने के लिए जारी परमिट की वैधता लेख 27 में निर्दिष्ट और 1998 के 286 विधायी डिक्री संख्या, अनुसंधान, नीले कार्ड, इंट्रा-कॉर्पोरेट स्थानान्तरण सहित के निम्नलिखित।

– भवशरन सिंह धालीवाल, वीरेंदर कौर धालीवाल

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