काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स ने डायरेक्टिव (EU) 2024/1233 को लागू करते हुए नए सिंगल वर्क परमिट को लाने वाले लेजिस्लेटिव डिक्री को फ़ाइनल मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला 9 अप्रैल को पार्लियामेंट में पास होने के बाद आया, जिसे चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ और सीनेट से बिना किसी कमेंट के अच्छी राय मिली।
यह कदम इटली में रहने और काम करने की इच्छा रखने वाले तीसरे देश के नागरिकों के लिए प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद रेजिडेंस परमिट और वर्क ऑथराइजेशन दोनों को एक ही एप्लीकेशन में एक साथ लाना है, जिससे समय और ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलें कम हों।
वर्कर्स के लिए कुछ डेडलाइन और ज़्यादा सुरक्षा
इस आदेश में किए गए मुख्य बदलावों में से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तेज़ी से डेडलाइन का पालन करना होगा। सिंगल वर्क परमिट पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन पूरा करने के 30 दिनों के अंदर जारी करना होगा। हालांकि, रिन्यूअल के लिए 90 दिन की डेडलाइन है। एक और नयापन एम्प्लॉयर की भूमिका से जुड़ा है। एम्प्लॉयर को ऑथराइज़ेशन प्रोसेस के दौरान मिले सभी कम्युनिकेशन के बारे में विदेशी वर्कर को तुरंत बताना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अधिकारों की रक्षा होगी।
बिना किसी रुकावट के पार्लियामेंट्री प्रोसेस
इस डिक्री को 20 जनवरी को काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स से शुरुआती मंज़ूरी मिली, जिसके बाद इसे चैंबर्स ऑफ़ डेप्युटीज़ को भेजा गया। चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ और सीनेट की संबंधित कमेटियों ने बिना कोई बदलाव या कमेंट किए, इसके पक्ष में राय दी, जिससे इसे तुरंत फ़ाइनल मंज़ूरी मिल गई।
-H.E.

