5 अक्तूबर 2018 को प्रमाणित मानवता के लिए संपूर्ण निवास परमिट, अवधि पूरी होने तक प्रमाणक रहेंगे।
5 अक्तूबर को प्रमाणित हुए मानवता कारणों के लिए निवास परमिट धार्क को परमिट और अथवा अवधि पूरी होने से पहले, अधीन काम अथवा सवै-रोजगार परमिट में तबदील होने की इज़ाजत दी जाती है, अगर उन के पास रोजगार इक़रारनामा हो अथवा अगर वह एक सवै रोजगार निवास परमिट प्राप्त करने की शर्त पूरी करते हैं।
हालांकि, 5 अक्तूबर 2018 (चाहे कि जिन को अभी भी सूचित नहीं किया गया) तों पहले अपनाए गए कमिशन के निर्णय से पश्चात, बिनेकारों को मानवता के कारणों के लिए रिहायश परमिट की प्रतीक्षा करने वाले विशिष्ट केसों के लिए निवास परमिट दिये जाएँगे।
यह परमिट :
दो वर्षों के लिए प्रमाणित है ;
काम करने की इजाज़त देता है ;
किसी मुलतवी काम अथवा सवै-रोजगार परमिट में, अवधि पूरी होने से पश्चात अथवा समापन पर, परावर्तित किया जा सकता है, अगर धार्क के पास मालिक की ओर से जारी किया गया एक रोजी इक़रारनामा है अथवा निवास आज्ञा धार्क एक सवै-रोजगार परमिट के लिए शर्त पूरी करता है।
अगर कमिशन के मूल्यांकन ने यह तय किया है कि अत्याचारों अथवा तशद्दद का जोखम है, किन्तु धार्क विशिष्ट स्थितियों के लिए वरक परमिट में परावर्तित करने की शर्त को पूरा नहीं करते, भूतपूर्व समापन का समाप्त होने पर विशिष्ट संरक्षण निवास परमिट जारी किया जाएगा।
– वरिंदर कौर धालीवाल
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